'यहीं मकान दो या दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम करो'; गुजरात हाईकोर्ट का सख़्त निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला
गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) को 100 से अधिक मकान तोड़े जाने पर कड़ी फटकार लगाई है.
The Bharath News1 min readSource: BBC Hindi
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गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) को 100 से अधिक मकान तोड़े जाने पर कड़ी फटकार लगाई है.
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