काशी, मथुरा और संभल विवाद:हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराया, कहा- केस लड़कर फैसला चाहते हैं
यूपी के तीन मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों
यूपी के तीन मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 'समाधान समारोह 2026' पहल के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कोर्ट ने यह लेटर कब भेजा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे अदालत में ही केस लड़कर फैसला चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक 'समाधान समारोह' के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है। अब तीनों विवादों के बारे में जानिए… 1. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (वाराणसी) विवाद क्या है: वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां मौजूद प्राचीन विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष की मांग: मुस्लिम पक्ष की मांग: कहां सुनवाई और मौजूदा स्थिति: वाराणसी जिला अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूजा के अधिकार, ASI सर्वे, वजूखाना क्षेत्र और धार्मिक स्थल अधिनियम (Places of Worship Act) से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। 2. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद (मथुरा) विवाद क्या है: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांग: मुस्लिम पक्ष की मांग: कहां सुनवाई और मौजूदा स्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमीन के स्वामित्व, सर्वे और 1968 के समझौते की वैधता से जुड़े कई मुकदमे लंबित हैं। 3. शाही जामा मस्जिद विवाद (संभल) विवाद क्या है: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन हरिहर (हरि) मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांग: मुस्लिम पक्ष की मांग: कहां सुनवाई और मौजूदा स्थिति: चंदौसी सिविल कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर्वे, उसकी वैधता और संबंधित कानूनी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता ठुकराई गई: अब आगे क्या अब सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने-अपने सबूत व दलीलें पेश करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों ने इनकार किया है। यदि भविष्य में दोनों पक्ष सहमत हों, तो अदालत फिर मध्यस्थता पर विचार कर सकती है। अब मामले का फैसला पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा, इसलिए समय लग सकता है। अब अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले से ही होगा। -------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला- नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो: असम में विदेशी घोषित 27 लोगों को राहत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। अब इन सभी मामलों की दोबारा सुनवाई संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करेगा। पूरी खबर पढ़ें…